What is Article 375?
क्या है लेख 375?
Rape article 375 |
क्या होता है बलात्कार? (Rape) :
किसीके साथ उसकी इच्छा विरुद्घ संबध बनाना उसे बलात्कार कहते है। वह औरत हो सकती हैं या आदमी भी।लेख (Article) 375 इसी को दर्शाता है।
भारतीय दंड संहिता (Indian penel code) के अनुसार लेख 375 मे बलात्कार के 6 अलग धाराओं (clauses) मे वर्णन किए है,जिन्हें बलात्कार कहा जाता है।
1. बीना इच्छा से:
लडकी की इच्छा नही है फिर भी उससे जबरन संबध बनाना। उसे इस धारा के अनुसार बलात्कार कहा गया है।
2. बीना संमती से:
लडकी की संमती बीना अगर उससे संबध बनाये तो वह इस धारा के अनुसार बलात्कार कहा गया है।
इच्छा और संमती दोनो अलग है, जैसे के इच्छा तो है पर किसी कारण वश संबध नही बनाना चाहती हो।उदाहरनार्थ शादीशुदा है तो पति के डर से, कुवांरी है तो पिता के डर से, ऐसे अनेक कारण हो सकते है।
3. डर की संमती से:
लडकी की नाही इच्छा है और नाही संमती पर अगर डराकर उसके साथ संबध बनाए तो उसे इस धारा के अनुसार बलात्कार कहा जाता है।
4. शादी का लालच दिखाकर:
शादी का लालच दिखाकर अगर संबध बनाए, या शादीशुदा होने के बावजूद उससे छुपाकर संबध बनाए तो उसे इस धारा के तहत बलात्कार माना गया है।
ज्यादातर इस बलात्कार मे बलात्कारी बताता है की लडकी संमती से ही हुआ है।
5. नशे मे रहते हुए या बेहोशी मे:
नशे मे रहते हुए या बेहोश रहते हुए या फिर बेहोश करके अगर कोइ संबंध बनाता है , तो उसे इस धारा मे बलात्कार कहा गया है।
6. लडकी की उमर 16 साल के निचे है तो:
अगर लडकी उमर सोला साल से निचे है भलेही लडकी कि इच्छा हो या ना हो फिर भी उसे इस धारा मे बलात्कार ही कहा गया है।
हमारे बाल विवाह कानुन अनुसार शादी की उम्र 15 साल है, इसलिए अगर लडकी 15-16 साल मे शादीशुदा हो जाए तो 6 नंबर की धारा उसपर लागू नही होती है।
ये है Artical 375 की जानकारी।
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